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ITR Filing Deadline 2025: डेडलाइन चूकने पर क्या होगा? पेनल्टी-दर, रिफंड, और समाधान

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On: September 12, 2025 4:29 AM
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ITR Filing Deadline 2025: डेडलाइन चूकने पर क्या होगा? पेनल्टी-दर, रिफंड, और समाधान
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ITR Filing की Deadline 2025: मिस करने पर क्या होगा? — जानिए हर सही-गलत अफ़वाह का सच

ITR Filing Deadline 2025: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना, हर Taxpayer के लिए सिर्फ़ एक कानूनी दायित्व ही नहीं, बल्कि कई ज़रूरी फायदे भी देता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये date मिस हो जाए? किस तरह की पेनल्टी, interest, या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? और इसकी भरपाई कैसे संभव है? आइए, विस्तार से जानें.

ITR Filing 2025: डेडलाइन और लेट फाइलिंग का नियम

इस साल (FY 2024-25) non-audit taxpayers के लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 रखी गई है। पहले ये 31 जुलाई थी, लेकिन विभाग ने extra 45 दिन का समय taxpayes को दिया। अब तक कोई further extension की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए final डेडलाइन यही है.

अगर deadline मिस कर देते हैं तो भी मौका है — belated return 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है। मगर, penalty और interest लागू होंगे.

ITR Filing डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?

अगर deadline मिस हो गई तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं:

  • लेट फाइलिंग पेनल्टी: Section 234F के तहत ₹5,000 तक penalty.
  • इंटरेस्ट: अगर बकाया टैक्स है, तो हर माह 1% interest Section 234A के तहत.
  • रिफंड डिले: रिटर्न के साथ क्लेम किए गए रिफंड की processing में देरी संभव.
  • ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग: लगातार ITR न फाइल करने पर नोटिस या scrutiny बढ़ सकती है.
  • कानूनी कार्रवाई: जानबूझकर लंबे समय तक ITR file न करने पर Section 276CC के तहत prosecution तक संभव है.

पेनल्टी का कैलकुलेशन

  • अगर taxable income ₹5 लाख से कम है, तो penalty सिर्फ ₹1,000 होगी।
  • ₹5 लाख या उससे अधिक income पर पेनल्टी सीधे ₹5,000.
  • अगर टैक्सेबल इनकम बेसिक छूट सीमा से कम है या सिर्फ़ रिफंड claim करने के लिए ITR फाइल कर रहे हैं, तो penalty नहीं लगेगी.

इंटरस्ट सिर्फ ऐसे cases पर लगेगा, जहां ड्यू डेट तक tax paid नहीं किया गया हो — वो भी outstanding amount पर प्रति माह 1% के हिसाब से.

Belated Return और उसकी आख़िरी तारीख

अगर 15 सितंबर के बाद return भरते हैं, तो उसे “belated return” कहा जाएगा। यह 31 दिसंबर 2025 तक ही फाइल किया जा सकता है। इस अवधि के बाद सिर्फ़ “updated return” (कुछ विशेष cases में ही) 31 मार्च 2030 तक फाइल करने का विकल्प रहेगा, पर उस पर भी extra charges/limitations होंगे.

लेट फाइलिंग के नुकसान

  • रिफंड में देरी — जो भी excess tax deposit किया है, उसका रिफंड late आएगा.
  • future financial documentation प्रॉसेसिंग — loan, visa के लिए प्रूफ में परेशानी.
  • repeated late-filing पर scrutiny की संभावना बढ़ती है.
  • government benefits/subsidies मिस हो सकते हैं — कई सरकारी स्कीमों में समय पर ITR फाइल करना अनिवार्य है.

ITR Filing Miss करने के बाद क्या करें?

  • घबराएं नहीं; 31 दिसंबर 2025 तक “belated return” फाइल करें.
  • जितना जल्दी फाइल करेंगे, penalties कम होती जाएंगी — interest monthly basis पर बढ़ेगा।
  • जितना भी बकाया टैक्स है, उसे तुरंत जमा करें।
  • return filing portal या किसी CA की मदद लेकर गलती सुधार सकते हैं (revise return allowed है, अगर पहले गलत फाइल की हो).
  • अगर गलती से भी 31 दिसंबर भी miss हो गया — तब कुछ specific conditions में “updated return” filing का विकल्प होता है, जो FY खत्म होने के 2 साल बाद तक चलता है, लेकिन इस पर heavy penalties और eligibility conditions होती हैं.

डेडलाइन क्यों जरूरी है?

समय पर ITR फाइल न सिर्फ़ penalties से बचाता है, बल्कि:

  • आसान loan approval,
  • seamless credit card/visa प्रॉसेस
  • business tenders में docs
  • पिछले years के taxable history में smoothness — जैसी practical सुविधाएँ.

कैसे बचें डेडलाइन मिस करने से?

  • Due date के reminder सेट करें।
  • विद्युत्/इंटरनेट स्लोडाउन या अप्रत्याशित प्रशासनिक दिक्कतों में अंतिम तारीख से कम से कम 5-7 दिन पहले फाइल करने की कोशिश करें.
  • income calculations, TDS, 26AS/AIS reconciliation पहले ही कर लें।
  • फॉर्म्स, डॉक्युमेंट, पासवर्ड्स आदि ready रखें।
  • professional मदद समय पर लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या audit वालों की deadline अलग है?

हाँ, audit cases के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 और ‘transfer pricing cases’ के लिए 30 नवंबर 2025 है.

क्या बिना किसी टैक्स बकाया के भी लेट फाइलिंग पर पेनल्टी लगेगी?

हाँ, सिर्फ़ income threshold के ऊपर होने पर — टैक्स न भी बचा हो, Section 234F के तहत जुर्माना भरना अनिवार्य है.

अगर रिफंड लेना है, तब भी पेनल्टी है?

नहीं; अगर total income taxable threshold से कम है और सिर्फ़ refund claim के लिए return फाइल कर रहे हैं, तो पेनल्टी नहीं लगेगी.


निष्कर्ष

ITR Filing की deadline 15 सितंबर 2025 मिस कर देने से न सिर्फ़ पेनल्टी भरनी पड़ेगी, बल्कि future में documentation, refund process और कई मामलों में legal scrutiny का खतरा बढ़ सकता है। belated return का फायदा लें, लेकिन अगली बार समय पर ITR फाइल करना सबसे safe और फायदेमंद है.


महत्वपूर्ण:
ITR filing को हल्के में लेंगे तो न सिर्फ़ आर्थिक नुकसान, बल्कि legal दिक्कतें भी हो सकती हैं — इसलिए आज ही अपनी तैयारी पूरी करें और time पर return file करें!

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